चूरू, राजस्थान सरकार द्वारा जीएसटी के तहत स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को क्रियान्वित करने हेतु एक अक्टूबर 2018 निर्धारित की गई है। कोषाधिकारी पवन कुमार कस्वां ने कहा है कि जीएसटी अधिनियम के सेक्शन 51 एवं 52 के अन्तर्गत टीडीएस की कटौती आवश्यक रूप से समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा की जानी है। अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों का टीडीएस टैक्स डिडेक्टर के रूप में रजिस्टे्रशन होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन हेतु जीएसटी की वेबसाईट पर टैक्स पेयर्स रजिस्टे्रशन पर क्लिक करने पर न्यू रजिस्ट्रेशन विवरण में टैक्स डिडेक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोषाधिकारी ने कहा है कि जिन अधिकारियों द्वारा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है वे तुरन्त रजिस्ट्रेशन करवाकर कोषालय चूरू को रजिस्ट्रेशन की सूचना भिजवायें। रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन करवाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही जीएसटीएन पोर्टल व वेबसाईट जीएसटी जीओवी पर रजिस्ट्रेशन बाबत मैनुअल वीडियो अपलोड कर देखे जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझाई गई है।
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जीएसटी रजिस्ट्रेशन व टीडीएस कटौती अनिवार्य



News Desk
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