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हुक्का-बार संचालन पर होगी तीन साल तक की जेल

अतिरिक्त निदेशक एवं तंबाकू निषेध कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने दिए आदेश

चूरू, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक एवं तंबाकू निषेध कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ एसएन धौलपुरिया ने शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में तंबाकू निषेध से जुड़े समस्त दिशा-निर्देशों की समुचित पालना के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया और संबंधित चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों की बैठक ली। उन्होंने कहा क िप्रदेश में हुक्का बार का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब कहीं भी इसका संचालन पाए जाने पर तीन साल तक की जेल संचालक को भुगतनी पड़ सकती है, जो एक साल से कम नहीं होगी। इसके अलावा उसे 50 हजार से लेकर एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उन्होेंने बताया कि ई-सिगरेट पर सरकार पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों की समुचित पालना करते हुए लोगों में तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरुकता लाने के नवाचार करें। उन्होंने कहा कि सरकार के नियंत्रण के साथ-साथ इस संबंध में लोगों की जागरुकता बहुत आवश्यक है और चिकित्सक की बात को कोई भी व्यक्ति बहुत महत्व देता है। अपनी इस महत्ता का उपयोग सार्वजनिक हित में करें। इस दौरान उन्होंने एनटीपीसी की सलाहकार डॉ नेहा एवं सीएमएचओ डॉ भंवर लाल सर्वा को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर विशेष निर्देश दिए। बैठक में संबंधित अधिकारी, कर्मचारीगण मौजूद रहे।

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