चूरू, अब एफवीसी बिल प्रक्रिया पूरी तरह आईएफएमएस 3.0 पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने इस संबंध में सभी समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों और फर्मों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
वेंडर रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य
जारी आदेश के अनुसार अब बिल भुगतान प्राप्त करने के लिए सभी वेंडरों को एसएसओ आईडी के माध्यम से वेंडर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद ही संबंधित वेंडर की जानकारी विभागीय पोर्टल पर दिखाई देगी।
पे-मैनेजर पर बंद हुई प्रक्रिया
विभाग ने स्पष्ट किया है कि एफवीसी बिल प्रक्रिया को अब पे-मैनेजर से पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
वर्तमान में यह पूरी व्यवस्था IFMS 3.0 प्लेटफॉर्म पर विकसित कर लागू कर दी गई है।
वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार लागू व्यवस्था
नई प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 7434-46 दिनांक 05 मई 2025 में निर्धारित की गई है।
विभाग के अनुसार सभी संबंधित वेंडरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा भुगतान
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने बताया कि वेंडर रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ही बिल भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
यह व्यवस्था समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों और अन्य फर्मों पर समान रूप से लागू होगी।




