Archive notice This article was published on 29 January 2026 and reflects conditions at the time of publication. Information, figures, and context may have changed since.

चूरू,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बुधवार को चूरू शहर में
गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए
139 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।

 पेट्रोल पंप के पास बना रखा था अवैध गोदाम

विभागीय जांच में सामने आया कि
लिखमाराम इंडेन ग्रामीण वितरक एजेंसी, घांघू द्वारा
चूरू के कचहरी रोड स्थित मैसर्स नौलीराम एंड संस पेट्रोल पंप के पास
एजेंसी कार्यालय के साथ अवैध रूप से गोदाम बनाकर गैस सिलेंडर भंडारित किए जा रहे थे।

 वैध दस्तावेज नहीं कर पाए पेश

जांच के दौरान एजेंसी संचालक द्वारा
गैस सिलेंडरों के भंडारण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
इसके बाद विभाग ने मौके पर ही
सभी भंडारित सिलेंडरों को जब्त करने की कार्रवाई की।

 वरिष्ठ अधिकारी मौके पर रहे मौजूद

इस कार्रवाई के दौरान
रसद उपायुक्त रामचरण मीणा,
जिला रसद अधिकारी अंशु तिवारी सहित
प्रवर्तन अधिकारी निशांत पंचोली,
प्रवर्तन निरीक्षक राजेश टांक, संपत कुमार, प्रीति खेदड़ और सीमा जूनवाल
तथा अन्य स्थानीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

उल्लेखनीय है कि जब्त किए गए सिलेंडरों में
14.2 किलोग्राम क्षमता के भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर भी शामिल थे।
पेट्रोल पंप के पास इस तरह का भंडारण
विस्फोट और बड़े हादसे का कारण बन सकता था

 विस्फोटक अधिनियम का भी उल्लंघन

विभागीय अधिकारियों के अनुसार
एजेंसी द्वारा अवैध भंडारण के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम का भी उल्लंघन किया जा रहा था।
पूर्व में भी इसी एजेंसी के
71 गैस सिलेंडर विभागीय कार्रवाई में जब्त किए जा चुके हैं।

 त्रि-स्तरीय समिति करेगी जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए
विभाग द्वारा त्रि-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
यह समिति पूरे प्रकरण की गहन जांच कर सात दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
फिलहाल एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।