Hindi News / Churu News (चुरू समाचार) / आंतरिक शिकायत समितियों के गठन के निर्देश

आंतरिक शिकायत समितियों के गठन के निर्देश

जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने

चूरू, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार वे अपने विभाग के कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों का आवश्यक तौर पर गठन करवाएं। आदेश में कहा गया है है कि जिन कार्यालयों में 10 या 10 से अधिक कार्मिक पदस्थिपित हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति का आवश्यक तौर पर गठन किया जाना है। समिति का कार्यकाल नियुक्ति तिथि से अधिकतम 3 साल का रहेगा। कार्यकाल समाप्ति के बाद नवीन समिति गठित किया जाना आवश्यक है।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur