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अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम के दिए निर्देश

चूरू, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों पर अबूझ सावा होने के कारण तथा अन्य सावों पर भी होने वाले बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के लिए निर्देश दिए है। एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि इन पर्वों पर अबूझ सावा होने के कारण तथा अन्य सावों पर भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह होने की अधिक संभावनाओं को बताते हुए प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों (वृताधिकारियों, थानाधिकारियों, पटवारियों, भू अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्रामसेवकों, कृषि पर्यवेक्षकों, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला सुरक्षा सखी, शिक्षकों, नगर निकाय के कर्मचारियों, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों) के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार कर आमजन को जानकारी देते हुए जनजागृति उत्पन्न कर बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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