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विधिक चेतना समिति की बैठक आयोजित

बाल विवाह निषेध अभियान व बाल अधिकार अभियान के संबंध में विचार विमर्श कर लिये अनेक प्रस्ताव

चूरू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधिक चेतना समिति की प्रथम त्रैमास, 2023 की बैठक आयोजित की गई। सचिव प्रमोद बंसल ने मीटिंग के दौरान सदस्यगणों के साथ विचार-विमर्श करते हुये एक्शन प्लान 2023-24 के तहत् 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 व 01 नवम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक चलने वाले विशेष बाल विवाह निषेध अभियान के संबंध में विचार विमर्श किया। सचिव बंसल ने बताया कि बैठक में अक्षय तृतीय (आखातीज) व पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वो पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने, बाल विवाह के दुष्परिणामों के संबंध में आम लोगों में जागरूकता, कार्यरत सरकारी मशीनरी व कानूनों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने, बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को जागरूक करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय एवं तालुका मुख्यालयों पर अभियान चलाया जाना है। बाल विवाह के संबंध में स्थापित कंट्रोल रूम के नम्बर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाईन नम्बर 8306002110 का व्यापक प्रचार- प्रसार करने ताकि आम व्यक्ति बाल विवाह के संबंध में जानकारी दे सके तथा बाल विवाह तथा इसके दुष्परिणामोें की जानकारी देकर समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिये विचार विमर्श किया गया।

उन्होंने बताया कि माह अप्रेल व मई, 2023 में बाल अधिकार अभियान के संचालन के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। इस अभियान के तहत् बालश्रम व बाल तस्करी से संबंधित बच्चों की पहचान करना, विशेष रूप से गली में बच्चों, लाल बत्ती पर बच्चों व वंचित सामाजिक समूह के बच्चों पर ध्यान दिये जाने तथा बच्चों को छुड़ाया जाकर उन्हें व उनके माता-पिता को प्रभावी परामर्श दिये जाने, बालश्रम के संबंध में आवश्यक रूप से पेंसिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने, भिक्षावृति करने वाले बच्चों की पहचान कर छुड़ाये जाने तथा पुनर्वास की व्यवस्था, बेघर बच्चों को उनके परिवार या बालगृह इत्यादि में पहुंचाने की समुचित व्यवस्था सहित शिक्षा संबंधी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी है।

सचिव बंसल ने बताया कि बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल विवाह को रोकने हेतु कार्यरत सरकारी मशीनरी, कंट्रोल रूम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाईन नम्बर 8306002110 व बाल अधिकार अभियान के तहत् ऎसे बच्चों की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हेतु प्रस्ताव लिये गये। आगामी 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुये इसके प्रचार प्रसार हेतु विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन एवं इसकी जानकारी आम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु अधिक से अधिक प्रयास किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में भी जिले के प्रत्येक व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने के भरसक प्रयत्न किये जाने हेतु निर्णय लिया गया तथा स्कीम के अंतर्गत आने वाले अपराधों, राशि के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) कुमार अजय, सदस्यगण सांवरमल स्वामी व संतोष परिहार तथा बाल तस्करी सब इंस्पेक्टर शमशाद उपस्थित रहे।

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