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एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग वर्ग के लिए ऋण आवेदन आमंत्रित

विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत

चूरू, विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन वर्ग के व्यक्तियों को, जो गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दुगुनी आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना प्रबंधक अरविंद ओला ने बताया कि ऎसे परिवारों के लोगों को विभिन्न व्यवसाय यथा लघु व्यवसाय, शहरी ग्रामीण योजना, महिला समृद्धि योजना, लघु वित्त योजना, लघु व्यवसाय नई योजना, डेयरी योजना, इलेक्ट्रीक बैटरी चलित रिक्शा योजना, अदि रिक्शा योजना, ट्रैक्टर मय ट्रोली, जीप टैक्सी, स्विफ्ट डिजायर, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना आदि व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर 20 त्रैमासिक किस्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

इन योजनाओं में लाभार्थी यहां का मूल निवासी होने के साथ ही आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय अनुसूचित जाति 3 लाख रु., अनुसूचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख रूपए निर्धारित की गई है तथा सफाई कर्मचारियों, दिव्यांग के लिए कोई आय सीमा नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 3 लाख आय सीमा है तथा आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था का ऋण नहीं होना चाहिए। ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति मुख्यालय से पोर्टल बंद होने तक ऑनलाईन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी के माध्यम से जन आधार से आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम कार्यालय के फोन नंबर 01562-250976 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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