चूरू: युवा उद्यमशीलता को मिल रहा मजबूत आधार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
इसी दिशा में शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल रही है।
योजना के तहत मिलेगा ऋण और अनुदान
इस योजना के अंतर्गत
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विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में
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नए उद्यम स्थापित करने
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अथवा मौजूदा उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण
के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा
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मार्जिन मनी अनुदान
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100% ब्याज अनुदान
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CGTMSE (सीजीटी) फीस का पुनर्भरण
के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है।
पात्रता और आयु सीमा
उद्योग महाप्रबंधक उजाला ने बताया कि योजना के लिए
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आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है
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आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित है
शैक्षणिक योग्यता अनुसार ऋण सीमा
योजना में शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ऋण सीमा तय की गई है—
8वीं से 12वीं पास आवेदक
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सेवा एवं व्यापार क्षेत्र: 3.5 लाख रुपये तक
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विनिर्माण क्षेत्र: 7.5 लाख रुपये तक
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मार्जिन मनी: ऋण राशि का 10% (अधिकतम 35,000 रुपये)
ग्रेजुएट / ITI प्रमाणपत्र धारक
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सेवा एवं व्यापार क्षेत्र: 5 लाख रुपये तक
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विनिर्माण क्षेत्र: 10 लाख रुपये तक
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मार्जिन मनी: ऋण राशि का 10% (अधिकतम 50,000 रुपये)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन
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SSO पोर्टल पर
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आइकन के माध्यम से
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पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है।
427 आवेदनों के साथ चूरू जिला अव्वल
उद्योग महाप्रबंधक ने बताया कि
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अब तक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, चूरू में
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कुल 427 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं
यह संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है, जिससे चूरू जिला इस योजना में अग्रणी बन गया है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
योजना से संबंधित
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परियोजना लागत
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ऋण का स्वरूप
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इकाई का प्रकार
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संबंधित वित्तीय संस्थान
जैसी विस्तृत जानकारी के लिए
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, चूरू कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
