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शस्त्र थानों में जमा कराने के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग द्वारा

चूरू, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव, 2022 के दौरान चूरू जिले की सरदारशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र – (21) में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र तत्काल संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक अपने शस्त्र तुरन्त प्रभाव से 11 नवंबर तक आवश्यक रूप से सम्बन्धित पुलिस थाने में जमा करवाकर नियमानुसार शस्त्र जमा की रसीद प्राप्त करें। जिले में जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति जो संस्था के नाम से जारी किये गये हैं, जैसे बैंक, जीवनबीमा निगम इत्यादि को शस्त्र जमा करवाने से छूट प्रदान की जाएगी। चूरू जिले के ऎसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो नेशनल राईफल एसोसियेशन के सदस्य हैं एवं उनको एसोसियेशन द्वारा आयोजित स्पोर्टस इवेन्टस में भाग लिया जाना हैं, उन्हें शस्त्र जमा करवाने से छूट प्रदान की जाएगी।

विधि अनुसार बगैर अनुज्ञा पत्र के अधिकृत केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी, (सीमा सुरक्षा बल, सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, शस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, हॉमगार्ड, पुलिस बल इत्यादि) को शस्त्र जमा करवाये जाने से छूट प्रदान की जाएगी। सभी थानाधिकारियों को शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों को तत्काल पुलिस थाने में जमा करने के लिए कहा गया है। इस आदेश की अवमानना करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र जब्त कर अनुज्ञापत्र निरस्त किए जाएंगे।

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