जिला परिषद-पंचायत समिति में ईवीएम, सरपंच चुनाव मतपत्र से
चूरू / जयपुर, Rajasthan State Election Commission ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव—2026 के लिए मतदान व्यवस्था निर्धारित कर दी है।
आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस बार चुनावों में ईवीएम और मतपेटी दोनों माध्यमों से मतदान कराया जाएगा।
किन चुनावों में कैसे होगा मतदान?
आयोग के अनुसार
- जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के समस्त वार्डों का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से कराया जाएगा।
- ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्डपंच का चुनाव पारंपरिक मतपत्र (मतपेटी) के माध्यम से सम्पन्न होगा।
नियम 35 के तहत लिया गया निर्णय
आयुक्त ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के तहत चुनावों में ईवीएम या मतपत्र से मतदान कराने का प्रावधान है।
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है।
पारदर्शिता और सुव्यवस्था पर जोर
राजेश्वर सिंह ने कहा
“यह निर्णय निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।”
संबंधित सभी निर्वाचन अधिकारियों और कार्मिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करें।
शेखावाटी जिलों में भी लागू होगी व्यवस्था
यह व्यवस्था झुंझुनूं, सीकर और चूरू सहित पूरे राजस्थान में लागू होगी।
आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
