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राज्य के निवासियों को भेजे जाने के संबंध में निर्देश

जिला कलक्टर की ओर से जारी निर्देश

चूरू, जिला कलक्टर संदेश नायक ने सभी उपखंड अधिकारियों को जिले के क्वारेंटाइन सेंटर्स एवं शेल्टर होम में रखे गए राज्य के निवासियों को उनके गृह जिलों में पहुंचाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जिले में वर्तमान में (कोविड-19) कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते स्थापित क्वारेंटाइन सेन्टर्स एवं शेल्टर होम में रखे गये राजस्थान राज्य के निवासियों को उनके गृह जिले/ उपखण्ड मुख्यालय तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। उपखंड अधिकारी ऎसे लोगों को राजस्थान राज्य के अन्य जिलों में भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिन व्यक्तियों ने क्वारेंटाइन सेन्टर में कुल 14 दिन की अवधि पूर्ण कर ली हो, उन्हीं व्यक्तियों को भिजवाये जाने की अनुमति दी जाए। प्रस्थान करने से पूर्व सभी व्यक्तियों की गहन स्क्रीनिंग करवाई जाए। जिस व्यक्ति में प्रथम दृष्टया बुखार, जुकाम एवं खांसी आदि के लक्षण प्रतीत होते हों तो उस व्यक्ति एवं उस व्यक्ति के सम्पर्क में आये व्यक्ति/ व्यक्तियों की सेम्पलिंग करवाई जावे। सैम्पल रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही ऎसे व्यक्ति/ व्यक्तियों को उनके गृह जिले में जाने की अनुमति दी जाए। परिवहन के लिए आने वाले वाहनों को कोरोना गाईड लाईन अनुसार सम्यक रूप से सेनेटाईज करवाया जाए। वाहन में बैठने के समय एवं कैम्प स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जावे। परिवहन से जाने वाले श्रमिकों के लिये वाहन में पर्याप्त मात्रा में खाने के पैकेट एवं पेयजल की व्यवस्था की जाए।

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