चूरू जिले के रतनगढ़ में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने अवैध डोडापोस्त रखने और परिवहन करने के मामले में आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
एक-एक लाख रुपए का लगाया जुर्माना
अपर लोक अभियोजक डॉ. जयाकांत बिंवाल ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी परमजीत सिंह पुत्र गंगा सिंह निवासी चक काठगढ़, जिला फिरोजपुर (पंजाब) को:
- एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15
- तथा धारा 8/29
में दोषी माना है।
दोनों धाराओं में आरोपी को 6-6 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हालांकि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
यदि आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
मेगा हाईवे पर पकड़ी गई थी कार
मामले के अनुसार 30 अक्टूबर 2018 को रतनगढ़ पुलिस ने मेगा हाईवे पर कार्रवाई करते हुए एक कार से 30 किलो अवैध डोडापोस्त बरामद किया था।
इस मामले में परमजीत सिंह और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था।
गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर फैसला
अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।
प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट जयाकांत बिंवाल ने की।
दो आरोपी अब भी फरार
मामले में अन्य आरोपी गुरमीत सिंह और बलविंद्र सिंह अभी भी फरार चल रहे हैं।
अदालत ने दोनों आरोपियों को स्थायी वारंटी घोषित कर रखा है।





