चूरू जिले के रतनगढ़ में मूक-बधिर विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।
सोमवार को अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
2021 की घटना, खेत से लौटते समय हुई वारदात
अपरलोक अभियोजक डॉ. जयकांत बिंवाल के अनुसार, यह घटना 29 मार्च 2021 की है।
पीड़िता खेत में बनी ढाणी से गांव लौट रही थी, तभी गोलसर निवासी विनोद कुमार सांसी ने रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म किया।
मां ने दर्ज कराया मामला
घटना के बाद पीड़िता की 68 वर्षीय मां ने उसी दिन पुलिस में मामला दर्ज करवाया।
मामले की जांच के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया।
16 गवाहों के आधार पर आया फैसला
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 16 गवाह और 16 दस्तावेज पेश किए गए।
सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने फैसला सुनाया।
आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
कोर्ट ने आरोपी विनोद कुमार को:
- धारा 376 (दुष्कर्म) में आजीवन कारावास और ₹5000 का जुर्माना
- धारा 324 में 3 वर्ष का साधारण कारावास और ₹1000 का जुर्माना
की सजा सुनाई है।
सरकार की ओर से मजबूत पैरवी
इस मामले में सरकार की ओर से अपरलोक अभियोजक डॉ. जयकांत बिंवाल ने प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते आरोपी को कड़ी सजा मिली।



