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चूरू में रीको भूमि के बदले विकसित प्लॉट हेतु विशेष शिविर

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चूरू में रीको का विशेष शिविर, खातेदारों को मिलेगा विकसित प्लॉट का विकल्प

चूरू, रीको द्वारा अधिग्रहित निजी भूमि के बदले नकद मुआवजे की जगह विकसित भूमि आवंटन के लिए गुरुवार, 12 फरवरी सुबह 11 बजे विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा।

यह शिविर औद्योगिक क्षेत्र रामसरा से संबंधित खातेदारों के लिए चूरू जिला मुख्यालय स्थित रीको इकाई कार्यालय (रोड नं. 02, भालेरी रोड) पर लगेगा।


नई नीति के तहत कौन कर सकता है आवेदन?

रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक यशपाल सिंह ने बताया कि नई नीति के अनुसार

  • जिन खातेदारों की भूमि का अधिग्रहण हो चुका है
  • जिन्होंने मुआवजा राशि अंतिम रूप से प्राप्त नहीं की है
  • और अवाप्त भूमि का कब्जा अभी उनके पास है

वे विकसित भूमि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिन मामलों में मुआवजा राशि न्यायालय में जमा है और कब्जा खातेदार के पास है, वे भी पात्र होंगे।


कितनी विकसित भूमि मिलेगी?

नई नीति के तहत पात्र खातेदारों को

  • 20% आवासीय / औद्योगिक भूमि
  • 5% वाणिज्यिक भूमि

प्राप्त हो सकती है।

यदि वाणिज्यिक भूमि उपलब्ध नहीं है या खातेदार नहीं लेना चाहता, तो 30% आवासीय/औद्योगिक भूमि के लिए आवेदन किया जा सकता है।


लॉटरी से होगा आवंटन

पात्र प्रकरणों में विकसित भूमि का अंतिम आवंटन रीको मुख्यालय के निर्णय के बाद लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा।


आवेदन की अंतिम तिथि

विकसित भूमि के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च निर्धारित की गई है।


शिविर में क्या लेकर जाएं?

शिविर में भाग लेने वाले खातेदारों को साथ में—

  • अवाप्त भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज
  • पहचान पत्र
  • पूर्व में दिए गए आवेदन की प्रतियां

लेकर आना आवश्यक होगा।

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