Hindi News / Churu News (चुरू समाचार) / सहकारी सोसायटियों की ऑडिट हेतु प्रस्ताव लेने की सीमा 31 मई तक

सहकारी सोसायटियों की ऑडिट हेतु प्रस्ताव लेने की सीमा 31 मई तक

 जिले में संचालित समस्त सहकारी सोसायटियों के संचालक मण्डलों द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लेखों की ऑडिट हेतु किसी भी विभागीय लेखा परीक्षक, चार्टर्ड एकाउन्टेंट या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करने की समय सीमा 31 मई तक है। सहकारी समितियां चूरू के विशेष लेखा परीक्षक ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 73 (4) के अन्तर्गत सहकारी सोसायटियों को रजिस्ट्रार द्वारा जारी पैनल में से यदि किसी सी.ए. को या सी.ए. फर्म को नियुक्त करती है तो उनके नाम सहित नियुक्त करेगी और यदि सहकारी विभाग के किसी ऑडिटर से ऑडिट करवाना चाहती है तो प्रस्ताव विभागीय ऑडिटर का ही लेगी, सम्बन्धित विशेष लेखा परीक्षक द्वारा फिर किसी भी विभागीय ऑडिटर को उस सोसायटी की ऑडिट के लिये नियुक्त किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ने कहा है कि यदि कोई सोसायटी 31 मई तक किसी सी.ए. या सी.ए. फर्म या विभागीय ऑडिटर का प्रस्ताव लेकर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं करती है तो रजिस्ट्रार द्वारा उक्त तीनों में से किसी से भी उस सोसायटी की ऑडिट करवा ली जाएगी। यदि सोसायटी ने कोई प्रस्ताव लिया भी हो, परन्तु रजिस्ट्रार (कार्यालय विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां) को 31 मई तक प्रस्तुत नहीं किया जो प्रस्ताव लेकर सी.ए. या सी.ए. फर्म को दी गयी नियुक्ति मान्य नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेंट, लेखा परीक्षा फर्म और विभागीय लेखा परीक्षकों के तीनों पैनल ऑडिट वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के लिए जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से ही सहकारी समितियां ऑडिट करवा सकेगी।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur