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हत्या के प्रयास के आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने सुनाया फैसला

 
Taranagar court sentences attempt to murder accused to prison

तारानगर (चूरू) तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

 न्यायालय का फैसला

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद भानीपुरा थाना क्षेत्र के गांव सावर निवासी श्योपत उर्फ सम्पत को दोषी ठहराया।

न्यायालय ने आरोपी को

  • धारा 308 भा.द.स. (हत्या का प्रयास)

  • धारा 3/25 आयुध अधिनियम

के तहत दोषसिद्ध किया।

 सजा का विवरण

न्यायालय द्वारा

  • धारा 308 भा.द.स. में

    • चार वर्ष का कठोर कारावास

    • 10,000 रुपये अर्थदंड

सुनाया गया।

अर्थदंड जमा नहीं करवाने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

 अभियोजन पक्ष की भूमिका

मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।