Hindi News / Churu News (चुरू समाचार) / रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग पर रहेगी रोक

रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग पर रहेगी रोक

चूरू, [सुभाष प्रजापत ] जिला मजिस्ट्रेट पुष्पा सत्यानी ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चूरू जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग के सम्बन्ध में 06 जून, 2024 तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्ट्रेट पुष्पा सत्यानी ने बताया कि किसी भी वाहन पर लगे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ही धीमी आवाज में किया जा सकेगा। इस अवधि में किसी सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सम्बद्ध क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) किसी वाहन पर लगाकर उपयोग में लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करेंगे तथा आवेदन पत्र में वाहन संख्या, वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या व वाहन की किस्म का अंकन करेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक वर्जित है। नियत अवधि के बाहर या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे लाउड स्पीकरों, उससे जुड़े सभी यंत्रों एवं वाहनों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकेगा और साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Shivonkar Maheshwari Technical Institute
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur