चूरू जिले में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 लागू कर दी गई है। यह पॉलिसी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य व्यापारियों को समान अवसर और व्यवसाय में सुगमता प्रदान करना है।
यह पॉलिसी 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
ऋण और सब्सिडी का मिलेगा लाभ
जिला उद्योग महाप्रबंधक नानुराम गहनोलिया ने बताया कि पॉलिसी के तहत व्यापारियों को कई वित्तीय लाभ दिए जाएंगे:
- 2 करोड़ रुपए तक का कम्पोजिट लोन
- 6% या 4% तक ब्याज अनुदान
- सीजीटीएमएसई फीस का 50% पुनर्भरण
- इंश्योरेंस प्रीमियम का 50% रिफंड
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस का भुगतान
उन्होंने कहा, “इस पॉलिसी से व्यापारियों को बाजार तक आसान पहुंच और निवेश के बेहतर अवसर मिलेंगे।”
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता में शामिल हैं:
- व्यक्तिगत आवेदक
- संस्थागत आवेदक (HUF, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी)
ऑनलाइन आवेदन शुरू
पॉलिसी के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक आवेदक SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
कहां मिलेगी जानकारी
पॉलिसी से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, चूरू से संपर्क कर सकते हैं।
यह योजना खासतौर पर युवाओं, उद्यमियों और व्यापारियों के लिए नए अवसर खोलने का काम करेगी।



