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लूट के वारदात की झूठी अफवाह फ़ैलाने के आरोप में दो गिरफ्तार

छापर, [सुभाष प्रजापत ] सोशियल मिडिया पर छापर थाना अन्तर्गत एक बस की लूट की वारदात की झूठी अफवाह फ़ैलाने के आरोप में दो जनों को गिरफ्तार किया।चूरू पुलिस अधीक्षक जय यादव ने जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर बस लूट की झूठी खबर फैलाने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।3 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया पर खबर फैली कि छापर थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों ने बस चालक और परिचालक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापर थानाधिकारी सुश्री गीता रानी को मौके पर भेजा और घटना की जांच की।जांच में पता चला कि अनिल कुमार (बस चालक) और अशोक (परिचालक) ने 26 मार्च 2025 को तेहनदेसर टोल प्लाजा के पास अपनी बस से एक कैम्पर गाड़ी को टक्कर मार दी थी।कैम्पर चालक रामनिवास के साथ बस चालक और परिचालक ने गाड़ी की मरम्मत करवाने का वादा किया था।बाद में, बस चालक ने रामनिवास को गाड़ी की मरम्मत के पैसे देने से इनकार कर दिया और लूट का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी रामनिवास ने सुजानगढ़ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।इसके बाद, बस चालक और परिचालक ने छापर थाना क्षेत्र में लूट की झूठी कहानी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।पुलिस ने जांच में पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल खबर झूठी थी।पुलिस ने बस चालक अनिल और परिचालक अशोक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया।जांच से पता चला कि यह घटना छापर थाना क्षेत्र की नहीं थी।इस प्रकार, पुलिस ने सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वाले दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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