Hindi News / Churu News (चुरू समाचार) / मतदान दिवस को तीन वाहनों का उपयोग अनुमत

मतदान दिवस को तीन वाहनों का उपयोग अनुमत

चूरू, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा मतदान दिवस पर वाहनों के उपयोग के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा मतदान दिवस को तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि मतदान दिवस को अभ्यर्थी द्वारा तीन वाहन उपयोग में लिए जा सकेंगे जिनमें एक स्वयं अभ्यर्थी के लिए, एक वाहन निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन कार्यकर्ताओं के उपयोग में आ सकेगा। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, अभिकर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा वाहनों का उपयोग अनुमत नहीं है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों से कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता तीन से अधिक वाहनों के काफिले के रूप में घूमते हुए पाया जाता है तो इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।