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Video News – न्यायालय के आदेश पर 36 साल बाद ट्रस्ट की सम्पति को करवाया अतिक्रमण मुक्त

तीन दुकानों एवं छतरी की भूमि को करवाया अतिक्रमण मुक्त

रतनगढ़, [सुभाष प्रजापत ] रतनगढ़ के अशोक स्तंभ के पास बनी छतरी एवं उसके आगे दुकानें बिक्री करने के प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर बुधवार को तीन दुकानों एवं छतरी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। ट्रस्ट के एडवोकेट घनश्यामचंद्र सोनी व मुरलीधर सोनी ने बताया कि 1988 जुगलदास गनेड़ीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट ने एक वाद न्यायालय में दायर किया था। वाद में यह उल्लेख किया गया था कि अशोक स्तंभ के पास स्थित गनेड़िया छतरी की सार संभाल श्रीरामग्रंथाकर समिति को सौंपी थी। लेकिन समिति ने उक्त छतरी के आगे की भूमि, जो शहर के स्टेशन व अशोक स्तंभ रोड से जुड़ी हुई थी, उस पर 21 दुकानों की बिक्री कर दी थी। मामला नीचली अदालतों से होता हुआ हाई कोर्ट व सुप्रिम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर कोर्ट ने चेरिटेबल ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया। 2015 में सुप्रिम कोर्ट फैसला आने के बाद दिसंबर 2024 को वरिष्ठ सिविल न्यायाल के आदेश जारी कर पुलिस प्रशासन को उक्त स्थान से तीन दुकानों एवं छतरी की भूमि को खाली करवाकर ट्रस्ट के सुपुर्द करने के आदेश दिए थे। बुधवार को सब इंसपेक्टर देवी सहाय के निर्देशन एवं न्यायालय कर्मचारियों की मौजूदगी में भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तथा तीन दुकानों एवं भूमि को खाली करवाकर ट्रस्ट के प्रतिनिधि को सुपुर्द की है। उल्लेखनीय रहे कि उक्त स्थान पर 21 दुकानें बनी हुई है, जिनमें से तीन दुकानों का मालिकाना हक दिलवा दिया गया है तथा शेष दुकानों को खाली करवाने की प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों पर आगामी दिनों में संपादित करवाई जाएगी। शेखावाटी लाइव के लिए रतनगढ़ से सुभाष प्रजापत की रिपोर्ट

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