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24-25 नवंबर के प्रिंट मीडिया विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी

चूरू, विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान मतदान दिवस एवं उसके पूर्व दिवस (24 एवं 25 नवंबर) को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि राजनैतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-पेपर, डिजिटल एवं सोशल मीडिया के राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक रहता है लेकिन अंतिम दो दिनों में प्रिंट मीडिया में छपने वाले विज्ञापन भी राज्य अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्री-सर्टिफिकेशन के बाद ही प्रकाशित किए जा सकेंगे।

चूरू जिले के अभ्यर्थियों को विज्ञापनों के प्रमाणीकरण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी, चूरू की अध्यक्षता में गठित विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति में प्रस्तावित प्रकाशन तिथि से दो दिन पूर्व आवेदन करना होगा। चुनाव के दौरान प्रमाणन चाहने वाले सभी उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने विज्ञापन में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं मीडिया संस्थानों को अधिप्रमाणन संबंधी निर्देशों की पालना के लिए कहा है।

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