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हाईकोर्ट ने दिया एक पद रिक्त रखने का आदेश

शिक्षक भर्ती 2018 का मामला

झुंझुनू,राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2018 में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में चयनित एक महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करने पर,दायर याचिका की सुनवाई के बाद प्रार्थी के सम्बन्ध में टीचर ग्रेड तृतीय लेवल-2 विषय विज्ञान-गणित का एक पद सुरक्षित रखते हुए पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब माँगा है। मामले के अनुसार कासिमपुरा की अभ्यर्थी ममता कुमारी ने एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि ,उसने उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग से आवेदन किया था।बाद में उसका उच्च अंको के आधार पर चयन कर निदेशालय बीकानेर ने 5 मार्च 2019 को बाड़मेर जिला आवंटित भी कर दिया। प्रार्थिया के दस्तावेज सत्यापन में सही पाए गए। इसी दौरान निदेशालय बीकानेर ने फिर 14 अगस्त को जिला परिषद बाड़मेर को पत्र लिखकर, प्रार्थीया के पदस्थापन पर रोक लगाते हुए उसकी नियुक्ति ये कहते हुए निरस्त कर दी कि वह हरियाणा राज्य की मूल निवासी है तथा राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ही खेल कोटे से नियुक्ति दी जाएगी। बहस में एडवोकेट संजय महला ने तर्क दिया कि प्रार्थीया का मेरिट के आधार पर चयन हुआ है, तथा शादी से पूर्व उसकी रिहायश हरियाणा की थी।विज्ञप्ति में राज्य के आधार पर चयन करने संबंधी कोई शर्त नही होने से वह पूरी तरह नियुक्ति पाने की अधिकारी है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अभ्यर्थी के सम्बन्ध में एक पद रिक्त रखने के आदेश जारी कर पंचायती राज व प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब माँगा है।

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