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जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के बारे में जागरूक करें – सीकर जिला कलेक्टर

सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अन्तर्गत जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के संबंध में जिला स्तरीय प्रशिक्षण मंगलवार को कले€ट्रेट सभागार में जिला कले€टर नरेश कुमार ठकराल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला कले€टर ने जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने तथा पंजीकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए सही पंजीकरण करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने बेटी बचाओ, पढ़ाओ अभियान के प्रचार- प्रसार के लिए भी और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता बताई। जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग नरेन्द्र कुमार भास्कर द्वारा जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रकरण नियम 2000 एवं राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के तहत राज्य में जन्म-मृत्यु एवं विवाह का रजिस्ट्रीकरण कराना कानूनन अनिवार्य है। उन्होंने बताया की आमजन की सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए पहचान वेबपोर्टल पर तथा मोबाईल एप के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। प्रशिक्षण में जिला कले€टर को प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत पुरस्कृत करने के उपलक्ष में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा बुके भेंट कर माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य आयोजना अधिकारी इंदिरा शर्मा, अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सी.पी.ओला, समस्त Žलॉक सांख्यिकी अधिकारी, विकास अधिकारी एंव अधिशाषी अधिकारियों ने भाग लिया

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