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बेरोजगार भत्ता प्राप्त आशार्थीयों के लिए आवश्यक दिशा- निर्देश

11 मई तक समय : अन्यथा उनके विरूद्व संबंधित पुलिस थानो में मुकदमा दर्ज होगा

झुंझुनूं, जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (बेरोजगारी भत्ता योजना) का क्रियान्वयन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियमानुसार परिवार की आय 2 लाख रू0 से अधिक न हो परिवार की आय में (स्वयं व माता व पिता तथा विवाहित महिला के लिए स्वयं व पति, सास व ससुर की आय) सम्मिलित की गई है। इस कार्यालय द्वारा बेरोजगारी भत्ते के आवेदनों की जांच नियमित रूप से और गहनता से की जाती है। जांच में यह पाया गया हैं कि कई आशार्थियों द्वारा आय घोषणा पत्र में वास्तिवक आय को छुपा कर गलत आय दर्शाई गई हैं। नियमानुसार बेरोजगारी भत्तें के आवेदन में गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने पर बेरोजगारी भत्ते की राशि मय ब्याज वसूल करने का और इसके अतिरिक्त आवेदक के विरूद्व पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा कर कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान भी है। अतः समस्त बेरोजगारी भत्ते के आवेदकों को सूचित किया जाता हैं कि ऐसेे आवेदक जिन्होनें अपने आय घोषणा -पत्र में वास्तिवक आय को छुपा कर गलत आय दर्शाई गई हैं, वो आशार्थी इस कार्यालय में 11 मई तक व्यक्तिशः उपस्थित हो कर प्राप्त बेरोजगारी भत्ते की राशि जमा करवा दें अन्यथा उनके विरूद्व संबंधित पुलिस थानो में मुकदमा दर्ज करवा कर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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