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निजी स्कूलों में आरटीई के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई

सरकार द्वारा लागू किए गए राइट टू एजुकेशन कानून के तहत निजी विद्यालयों में 25{44d7e8a5cbfd7fbf50b2f42071b88e8c5c0364c8b0c9ec50d635256cec1b7b56} कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाना है इसके लिए राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 मार्च कर दी है। गौरतलब है कि पहले यह तिथि 15 मार्च रात 12:00 बजे तक थी। झुंझुनू के डीईओ अमर सिंह एवं एडीईओ कमलेश तेतरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जब अभिभावकों ने इस तिथि को आगे बढ़ाने की मांग उठाई तो सरकार द्वारा इस को बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया गया है। आरटीई के तहत 27 मार्च पर तक राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा उसमें चयनित बच्चों के अभिभावकों को 4 अप्रैल तक संबंधित स्कूल में जाकर रिपोर्ट करनी होगी। 8 अप्रैल तक पात्र बालकों को प्रवेश दिया जाना सभी निजी स्कूल सुनिश्चित करेंगे तथा 31 जुलाई तक इसकी पोर्टल पर एंट्री करना भी सुनिश्चित करेंगे। वही एक सवाल के जबाब में डीईओ अमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी स्कूलों को आरटीई की सूचना देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देना आवश्यक है।

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