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सीकर में महिलाओं को प्रदत अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों  के बारे में दी विस्तृत जानकारी

राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग , राजस्थान, जयपुर के तत्वावधान में दो दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यशाला के दूसरे दिवस महिलाओं से सम्बन्धित संवैधानिक अधिकार एवं कानूनों पर सत्र आयोजित किये गये। राजस्थान महिला आयोग के रजिस्टार एवं राजस्थान उच्च न्यायालय ओ.एस.डी अजय शुक्ला ने अपराधिक कानून एवं महिलाएं विषय पर दहेज हत्या, डायन प्रथा, ऎसिड अटैक, घरेलू हिंसा आदि के सम्बंध में विस्तृृत कानूनी प्रावधानों की  विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई । पूर्ण कालिक सचिव विधिक प्राधिकरण लक्ष्मण राम बिश्नोई ने महिलाओं को प्राप्त निःशुल्क सहायता, पारिवारिक न्यायालय, विधिक सेवा प्राधिकरण, गिरफ्तार महिला के अधिकार एवं सम्बधित कानूनों के संबंध में अपनाई जाने वाली सभी प्रकार की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी से अवगत करवाया। इन्दिरा चौधरी एडवोकेट ने भारतीय संविधान में महिला को प्रदत अधिकारों एवं नीति निर्देशेक तत्वों  के बारे में विस्तार से बताया। शिवानी शर्मा विधि छात्र एवं ब्रांड एम्बेस्डर बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं द्वारा कामकाजी महिलाओं के सम्बध में मातृृत्व लाभ, समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया।कार्यशाला में खुले सत्र में प्रतिभागियों द्वारा किये गये सवालों पर विधिक राय भी दी गई। कार्यक्रम के तहत सभी प्रतिभागियों को महिला पुलिस थाना एवं जिला कारागृृह की फिल्ड विजीट करवायी गई। महिला थाने में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र महिला डेस्क, एफआईआर उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास राजेन्द्र चौधरी द्वारा सभी विषय विशेषज्ञों एवं उपस्थित प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यशाला में सभी विभागों से महिला प्रतिनिधि, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, एनजीओ प्रतिनिधि व अन्य महिला कार्मिकों द्वारा भाग लिया गया।

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