Hindi News / General News / 32 पीड़ितों को आर्थिक सहायता स्वीकृत

32 पीड़ितों को आर्थिक सहायता स्वीकृत

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा

चूरू, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अत्याचार के अन्तर्गत पीड़ित आश्रित को तुरन्त आर्थिक राहत राशि उपलब्ध कराई जाती है। सहायक निदेशक (समाज कल्याण) अशफाक खान ने बताया कि अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधित 2016 के नियम 12(4) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रभावी 14 अप्रैल, 2016 के संशोधित बढी हुई दरों से राहत की राशि का भुगतान किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति के आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण-पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्देशानुसार योजनान्तर्गत दर्ज प्राप्त परिवादों के 15 परिवादों में 32 पीड़ितो को सहायतार्थ 16 लाख 25 हजार रुपये स्वीकृत की गई है।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Shivonkar Maheshwari Technical Institute
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur