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आओ जाने – मुख्यमंत्री कन्यादान योजना


बीपीएल वर्ग, अनु. जाति, जनजाति की कन्याओं को 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 41 हजार रूपये, 10वीं उत्तीर्ण नहीं है तो 31 हजार रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 51 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी

सीकर, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ओमप्रकाश राहड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं को जो 10वीं पास नहीं है तो 31 हजार रुपए, 10वीं कक्षा उत्र्तीण होने पर 41 हजार रूपये और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 51 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि तथा विशेष योग्यजन व्यक्तियों, महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह एवं विधवा महिला की कन्याओं और सभी वर्गों की कन्याओं के लिए जो 10वीं कक्षा उत्र्तीण होने पर 31 हजार रूपये और स्नातक उत्र्तीण होने पर 41 हजार रुपए, 10 पास नहीं है तो 21 हजार रूपये की सहायता राशि दी जायेगी।
राहड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के बी.पी.एल परिवारों की कन्याओं, अन्तोदय परिवार की कन्याओं, विशेष योग्यजन व्यक्ति की कन्याओं, महिला खिलाड़ी को स्वयं के विवाह पर (राज्य स्तर पर पदक विजेता) तथा आर्थिक दृष्टी से कमजोर ऎसे कमजोर परिवार जिनमें कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं है उनकी विधवा महिलाओं की पुत्रियों के लिए सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सहायता राशि प्राप्त किए जाने के लिए कन्या विवाह तिथि से एक माह पूर्व एवं छह माह तक आवेदन ई-मित्र, स्वयं की एस.एस.ओ आईडी द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

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