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बकाया ऋण नहीं चुकाया तो होगी कार्यवाही

एक मुश्त समाधान योजना के तहत

झुंझुनू, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के ऋणधारी ‘‘ एक मुश्त समाधान योजना‘‘ के तहत 31 मार्च 2020 तक सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा कराने पर पैनल्टी ब्याज में छूट प्राप्त कर सकते है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. अनीस ने बताया कि डिफाल्टर ऋणियों द्वारा 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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