अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रामरतन सौंकरिया ने एक आदेश जारी कर लोक स्वास्थ्य सुरक्षा व विधुत संचालन बाधा रहित बनाये रखने एवं पक्षियों की सुरक्षा के लिए मंकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी हेतु (चाईनिज मांझा) का चूरू जिले में थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 31 जनवरी 2019 तक प्रभावी रहेगा। अति. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में कोई भी व्यक्ति द्वारा धातु निर्मित मांझों का भण्डारण, विक्रय, परिवहन व उपयोग करने पर संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। आदेशानुसार पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा सायं 5 से 7 बजे तक जिले में पंतग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। अति. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक हित में जारी इस आदेश की अवमानना दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।
Hindi News / General News / चूरू में धातु निर्मित मांझा (चाईनिज मांझा) के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध
चूरू में धातु निर्मित मांझा (चाईनिज मांझा) के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध



News Desk
शेखावाटी लाइव का न्यूज़डेस्क केवल समाचार देने का माध्यम नहीं, बल्कि डिजिटल पत्रकारिता में नवाचार (Innovation) और विश्वसनीयता का केंद्र है। हमारे न्यूज़डेस्क का सफल संचालन नीरज कुमार (सीनियर एडिटर) के कुशल नेतृत्व में किया जा रहा है।
गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव (GNI) द्वारा सम्मानित
हमारे नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान इसकी वैश्विक स्वीकार्यता है। नीरज कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में तकनीकी कौशल, डेटा-संचालित रिपोर्टिंग और डिजिटल न्यूज़ के भविष्य को आकार देने के लिए Google News Initiative (GNI) द्वारा सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि हमारा न्यूज़डेस्क अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करता है और पाठकों तक सबसे सटीक और शोध-आधारित जानकारी पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ पाएं देश और राजस्थान की राजनीति, क्राइम, हादसे, मौसम, हेल्थ, शिक्षा, बिजनेस और खेल से जुड़ी भरोसेमंद खबरें।
झुंझुनूं, सीकर, और चूरू सहित स्थानीय मुद्दों, कृषि अपडेट्स, राशिफल, आध्यात्मिक खबरें, वीडियो और मनोरंजन की पूरी जानकारी हिंदी में।