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सरपंच,वार्ड पंच के चुनावों में दस्तावेजों सम्बंधित पूरी जानकारी

नाम निर्देशन पत्र पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आरओ को जमा करवायें

सीकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश ने बताया की सरपंच, वार्ड पंच के नाम निर्देशन पत्र पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आरओ को जमा करवायें । नाम निर्देशन पत्र जमा कराते समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 जनवरी 2020 का पत्र जारी किया हुआ है जिसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से नॉमिनेशन फॉर्म भरना है और उसके साथ क्या-क्या दस्तावेज लगाने है। उन्होंने बताया कि नोमिनेशन फॉर्म जरूरी नहीं है कि वह आरओ से ही लिया जाये, वेबसाईट से डाउनलॉड कर फॉर्म को भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आरओ को जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी कोविड गाइर्ड लाईन के तहत ना कोई सभा, जूलस, रैली किसी भी तरह का कोई भी आयोजन कतई नहीं कर सकते है। 21 सितम्बर तक पहले से ही सभी सामाजिक राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध है। 21 सितम्बर के बाद भी 50 व्यक्तियों को ही अनुमत किया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार में 5 व्यक्ति घर-घर जाकर कर सकते है और सभी के मुंह पर मास्क होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन के लिए जब आर.ओ के कक्ष में आयेंगे तो मुंह पर फेस कवर या मास्क लगाकर आयेंगे, वहां पर भीड़-भाड़ नहीं करेंगें,एक-एक करके अपना फॉर्म जमा करवायेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप -4 में होगा जिसमें सभी कॉलम को भरना है। कोई कॉलम रिक्त नहीं रहना चाहिए। नाम निर्देशन पत्र -4 के साथ ही प्रारूप 4 ख होगा जिसकों भी पूरा भरा जाना जरूरी है उसका कोई भी कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए। उन्होेंने बताया कई अभ्यर्थी चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए भाग-दौड करते है । यह ध्यान रखें की फॉर्म के साथ चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, एससी,एसटी ओबीसी के लिए और वो आरक्षित क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहता है तब उसकों जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यदि कोई आरक्षित नहीं है ऑपन कैटेगरी का कोई निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पंच, सरपंच के लिए सामान्य श्रेणी में 500 रूपये का निर्धारित शुल्क है। महिला, एससी,एसटी और ऑबीसी के लिए 250 रूपये शुल्क है। यदि कोई व्यक्ति ऑपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता है और वो एससी,एसटी, ओबीसी में होने के रूप में यदि वो फीस में छूट चाहता है तो उसको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। उन्होंने बताया कि जनरल कैटेगरी में अगर कोई भी वर्ग का फार्म भरता है तो उसे जाति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,ओबीसी का यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है और यदि सामान्य वार्ड से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत राशि पर रियायत चाहता है तो उनको जाति प्रमाण पत्र प्राधिकृत अधिकारी से जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सांख्यिकी सूचना का एक प्रपत्र होगा जिसमें अभ्यर्थी नाम व अन्य सूचनायें पूर्ण भर कर देगा। बच्चों की कुल संख्या की गणना में दिव्यांग बच्चे को शामिल नहीं करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी देना होगा।

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