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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं में कुल 382 प्रकरणों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी

राष्ट्रीय लोक अदालत में

झुंझुनू, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें आयोग की सदस्या नीतू सैनी ने बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसमें कुल 395 प्रकरण रखे गये थे जिनमें से 365 प्री-लिटिगेशन व 30 परिवाद / प्रार्थना पत्र थे जिनमें से 365 प्री-लिटिगेशन व 17 परिवाद / प्रार्थना पत्र कुल 382 फाईलों का निस्तारण पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना के मध्यनजर आपसी समझाईश से किया गया। उक्त प्रकरणों में उपभोक्ताओं को कुल 29,52,835 / रुपये की राहत दी गई व निगम व अन्य को 48,68,156 / रुपये का फायदा हुआ। खास प्रकरण अनु देवी बनाम सचिव कृषि उपज मण्डी चिड़ावा के मामलें में परिवादिया के खाते में 3,35,218 / रुपये कृषि उपज मण्डी चिडावा के द्वारा जमा करवाये गये एवं हर्षित इन्टरप्राईजेज बनाम अ.वि.वि.नि.लि. के मामले में परिवादी को 1,00,000/रुपये की राहत मिली और निगम में 1,73,000 / रुपये जमा करवाये गये।

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री- काउन्सलिंग के दौरान अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार दीक्षित (सेशन न्यायाधीश) व आयोग की सदस्या नीतू सैनी व जिनेन्द्र वैष्णव व विधुत विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता अमर सिंह, अशोक कुमार एवं विधि अधिकारी प्रज्ञा कुल्हार व अधिवक्तागण फूलचन्द सैनी, होशियार सिंह, बाबूलाल व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सीताराम स्वामी, भीम सिंह, चन्दन सैनी, महावीर, अमित कुमार, एजाज नबी व आदिल फारूकी की मामलों के निस्तारण में अहम भूमिका रही ।

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