Hindi News / General News / एक साल तक के बच्चे का घर बैैैैठे जोड सकते हैं नाम

एक साल तक के बच्चे का घर बैैैैठे जोड सकते हैं नाम

सांख्यिकी विभाग के नियम में बदलाव

सहायक निदेशक बाबूलाल रैगर

झुंझुनूं, अब जन्म प्रमाण पत्र में एक साल तक के बच्चे का नाम घर बैठे निःशुल्क जोड सकते हैं। इसके लिए अब नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पडेगी और न ही रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने की जरूरत होगी। जन्म से एक वर्ष तक के बच्चे का नाम ऑनलाईन ही घर बैठे जोड सकेंगे। इसके लिए माता-पिता का आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र में पहचान पोर्टल या ईमित्र से भी नाम जोड सकते है। सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक बाबूलाल रैगर ने बताया कि जन्म मुत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जोडना अनिवार्य है। नाम जुडवाने के लिए माता-पिता या संरक्षक को रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना जरूरी है, लेकिन अब विभाग ने नियम में बदलाव किया है जिसके तहत एक साल तक के बच्चे का नाम घर पर बैठे की पहचान पोर्टल या ईमित्र के माध्यम से निःशुल्क जुडवा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर देने के साथ ही आवेदक को दो पहचान एवं पते का दस्तावेज देकर प्राप्त किया जा सकता है नाम जोडने के बाद आवेदन 7 दिन बाद ईमित्र से प्रमाण पत्र ले सकते है। अगर एक साल तक के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में नाम नहीं जुडवाया तो माता-पिता या संरक्षक को एक साल पूर्ण होने के बाद नाम जुडवाने के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना होगा।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Shivonkar Maheshwari Technical Institute
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur