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वाल्मिकी समाज के व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए 30 मार्च तक आवेदन मांगे

पांच हजार रूपये की सहायता के लिए

सीकर, परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम ओमप्रकाश राहड़ ने बताया की अनुजा निगम की ओर से अनुसूचित जाति विकास कोष एवं वाल्मिकी समुदाय विकास कोष के तहत प्रधानमंत्रा मुदा योजना में बैंको से ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति एवं वाल्मिकी समाज के व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए औजार खरीदने के लिए पांच हजार रूपये की सहायता प्रदान की जायेगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज 30 मार्च 2022 तक जमा करवाने होगें। उन्होंने बताया कि योजना के लिए वही पात्रा होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हो व प्रधानमंत्रा मुदा योजना में वर्ष 2021-22 में ऋण प्राप्त किया हों। अनुसूचित जाति एवं वाल्मिकी समुदाय के बी.पी.एल या इसके समकक्ष जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रा के लिए 60120 रूपयें एवं ग्रामीण क्षेत्रा के लिए 54300 रूपये से कम हा,े ऐसे आवेदक योजना में पात्रा माने जायेंगे। 30 मार्च के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं होगा।

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