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ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुई ई -मित्र सेवाऎं

ई-मित्रों सेवाओं को कुछ शर्तो के साथ प्रारम्भ करने के संबंध में जारी किये निर्देश

झुंझुनू, जिला कलक्टर यू. डी. खान ने मोडिफाइड लॉक डाउन अवधि के दौरान जिले के कर्फ्यू ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शेष ग्रामीण क्षेत्रों में ई-मित्रों की सेवाओं को कुछ शर्तो के साथ प्रारम्भ करने के संबंध में निर्देश जारी किये है। ई-मित्र सेवा प्रारंभ होने से किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का पंजीकरण अब ई-मित्र पर करवाया जा सकेगा। साथ ही अन्य सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकेगा। इस दौरान सेवा प्रदायगी के दौरान कियोस्क धारक को मुंह पर मास्क लगाकर कार्य करना होगा। साथ ही सेवा लेने हेतु आने वाले व्यक्ति को भी मास्क पहनना आवश्यक होगा। ई-मित्र की दुकान पर एक साथ 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेगे और सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी बनाये रखे यह भी कियोस्क धारक को सुनिश्चित करना होगा। अपने कार्य स्थल को सेनेटाइज भी रखना होगा। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति ई-मित्र की सेवाऎं लेने आता है उस व्यक्तियों के मोबाइल में सरकार द्वारा संचालित 3 मोबाइल ऎप राज कोविड इंफो, कोविड ई-बाजार व आरोग्य सेतु को आवश्यक रूप से इंस्टाल होनी चाहिए यदि इंस्टाल नहीं है तो पहले यह तीनों मोबाइल ऎप इंस्टाल करवा कर ही ई-मित्र कियोस्क धारका सेवा देना सुनिश्चित करें। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के एसीपी उप निदेशक घनश्याम गोयल ने बताया की राज कोविड इंफो ऎप के माध्यम से कोराना महामारी संबंधित सूचनाएं, दिशा निर्देश, स्वास्थ्य सलाह, राज्य के कोरोना संबंधित आंकडे, अस्पताल/ हेल्पलाईन का विवरण तथा सूचना अलर्ट प्राप्त होते है। कोविड ई-बाजार ऎप के माध्यम से विक्रेताओं और खरीददारों को दैनिक आवश्यक किराने की वस्तुऎं बेचने, खरीदनें और डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही नागरिक स्वंय पंजीकरण करके, स्वंय के नजदीकी उपलब्ध विक्रेताओं की सूची एवं उनमें उपलब्ध सामानों की सूची भी देख सकता है। आरोग्य सेतु ऎप को स्वास्थ्य विभाग की पहल को बढ़ाने के उद्दे6य से बनाया गयाहै, जो कोविड-19 के संचालन से संबंधित जोखिमों, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रासंगिक सलाह के संबंध में ऎप के उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने और उन्हें सूचित करने का कार्य करता है। जिला कलक्टर ने बताया कि यदि किसी भी नवीन ग्रामीण क्षेत्र में कफ्र्यु लगा दिया जाता है तो उस क्षेत्र में ई-मित्र संचालन की अनुमति स्वतः ही रद्द हो जायेगी। उन्होने कहा कि यदि कोई कियोस्क धारक इन शर्तो का उल्लंघन करता पाया जाता है उसको स्थाई रूप से बंद करने की कार्यवाही की जाएगी।

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