Hindi News / General News / झुंझुनू जिले में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के लिए दिशा निर्देश जारी

झुंझुनू जिले में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के लिए दिशा निर्देश जारी

कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं जान-माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से

झुंझुनूं, जिले में विभिन्न धार्मिक त्यौहार / जयन्ती / शोभायात्रा / प्रदर्शन / सार्वजनिक कार्यक्रम / जुलूस आदि के मध्यनजर जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की जा सकती है, जिससे जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऎसी स्थिति में प्रथम दृष्टया झुंझुनू जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं जान-माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 31 मई तक निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। लक्ष्मण सिंह कुड़ी, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा144 के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि उक्त अवसरों पर झुंझुनू जिले मे रात्री 10.00 बजे के पश्चात प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्र पूण्रतया प्रतिबंधित किया गया है। झुंझुनू जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र यथा रायफल, रिवाल्वर, पिस्तौल एवं बन्दूक आदि किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे गंडासा, बर्छी, तलवार, कृपाण, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल, संगीन पंजा, कांच के टुकड़े, कांच की बोतले आदि तथा सभी प्रकार के कुन्द हथियार जैसे लाठी, डण्डा, को न तो साथ रखेगा व न ही इनका प्रदर्शन करेगा। यह प्रतिबन्ध कानून एवं व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत सभी केन्द्रीय / राज्य / बैक / कर्मचारियों / अधिकारियों एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। यह आदेश ऎसे अपंग, असहाय या वृद्ध व्यक्ति जो लाठी का सहारा ही लेकर चल सकते हैं, उनके सहारे के लिए रखी गई, लाठी पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। सिख धर्म अनुयायियों को र्धामिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। बिना अनुमति के जुलूस निकालने, रैली, शोभायात्रा, प्रर्दशन,व सभा आयोजित करने को प्रतिबन्धित किया जाता है। जुलूस निकालने रैली शोभायात्रा प्रदर्शन व सभा आयोजित करने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा । कोई भी व्यक्ति इस दौरान र्धामिक भावना भड़काने वाले ऑडियो केसेट नहीं चलायेगा, न ही ऎसे गीत / गाने / नारे लगायेगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचती हो । यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुंझुनूं जिले में सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं ना ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के र्धामिक / पूजा स्थलों पर रंग गुलाल रंग के गुब्बारे, रंग से भरी बोतलें आदि नहीं फेकेंगें व न ही र्धामिक / पूजा स्थलों की दीवारो के विरूपण का कृत्य करेगें। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Shivonkar Maheshwari Technical Institute
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur