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उपभोक्ता हितों की रक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा सेवा शुल्क से जुड़ा है मामला

झुंझुनूं, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों की रक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। जिला कलेक्टर लक्ष्मी सिंह कुड़ी ने बताया कि होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) को अनिवार्य बताकर एवं बिल राशि में जोड़ कर वसूल किये जाने के संबंध में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं (Unfair Trade Practices) को रोकने एवं उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है। अनुचित व्यापार प्रयाओं (Unfair Trade Practices) को रोकने एवं उपभोक्ता हित में इनकी पालना अतिआवश्यक है। ऐसी शिकायतों पर जिला कलक्टर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत संज्ञान लेने एवं साथ ही सर्विस चार्ज वसूलने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर जांच किये जाने हेतु अधिकृत रहेंगे।

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