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हथियार थानों में जमा कराने के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर संदेश नायक ने लोकसभा आम चुनाव, 2019 के दौरान चूरू जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी अनुज्ञापत्र धारियों को अग्नेयास्त्र संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सभी वर्गो के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त होकर कर सकें, इस मंशा से आदेश जारी किया गया है। सभी अनुज्ञापत्रधारकों को 17 मार्च तक हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है। बैंक, जीवन बीमा इत्यादि संस्थाओ के नाम से जारी अनुज्ञापत्रों के मामले में हथियार जमा कराने से छूट रहेगी। इसके अलावा नेशनल राईफल एशोसियेशन के सदस्यों, (जिन्हें एशोसियेशन द्वारा आयोजित स्पोट्र्स इवेन्टस में भाग लेना है), विधि अनुसार बगैर अनुज्ञा पत्र के अधिकृत केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, (सीमा सुरक्षा बल, सैनिक, अद्र्धसैनिक बल, शस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड, पुलिस बल इत्यादि) को शस्त्र जमा कराने से छूट रहेगी। अवमानना करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र जब्त कर अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना के निर्देश दिए हैं।

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