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हाई कोर्ट के आदेश पीटीआई भर्ती- 2018 में अभ्यर्थी के लिए रखे एक पद रिक्त

भूतपूर्व सैनिक की याचिका में नोटिस जारी कर मांगा जवाब

झुंझुनू, राज. हाई कोर्ट ने पीटीआई भर्ती- 2018 में भूत.सैनिक अभ्यर्थी के मामले में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर व चेयरमैन कर्मचारी चयन आयोग जयपुर को नोटिस जारी कर सात सितम्बर तक जवाब मांगा है। साथ ही अभ्यर्थी के संबंध में एक पद रिक्त रखे जाने के आदेश भी दिए हैं। मामले के अनुसार बसंत विहार झुंझुनू के अभ्यर्थी राजेश कुमार ने एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि उसने पीटीआई भर्ती – 2018 में भूतपूर्व सैनिक आरक्षित वर्ग से 30 सितम्बर 2018 को आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। आयोग ने 29 जनवरी 2019 को घोषित परिणाम व अस्थायी सूची में भूत.सैनिक वर्ग की कट ऑफ 13.77 अंक होने तथा प्रार्थी द्वारा 70.64 अंको से उच्च वरीयता प्राप्त करने पर, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया । तत्पश्चात आयोग ने 25 अक्टूबर 2019 को प्रार्थी सहित, अंतिम रूप से सफल चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर शिक्षा विभाग को उनके पदस्थापन हेतु अभिशंसा प्रेषित कर दी । निदेशालय बीकानेर ने 16 दिसम्बर 2019 को इन सभी चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु जिले आवंटन कर दिए किन्तु प्रार्थी को वंचित कर दिया गया। बहस में एडवोकेट संजय महला ने बताया कि प्रार्थी आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने अभी तक उसके पदस्थापन आदेश जारी नही किये हैं व ना कोई ठोस कारण बताया। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया कि शिक्षा विभाग प्रार्थी के जल्द से जल्द पदस्थापन आदेश जारी करे एवं प्रार्थी के संबंध में एक पद भी सुरक्षित रखा जाए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने शिक्षा विभाग एवं आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा व आदेश दिए कि प्रार्थी के संबंध में पीटीआई एक पद सुरक्षित रखा जाए।

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