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होम तथा संस्थागत क्वारेंटाइन नियमों की हो सख्ती से पालना

पालना नही करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

झुंझुनू, जिला कलक्टर उमर दीन खान ने कोविड 19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले में की जाने वाली व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि होम क्वारेंटाइन एवं संस्थागत क्वारेंटाइन में रखे व्यक्ति अपने घर एवं कमरे से निकल कर विभिन्न स्थानों पर घूम रहे है जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। सम्भावित कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सम्पर्क में आता है तो वह स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित होना स्वभाविक है। जिला कलक्टर ने बताया कि ऎसा व्यक्ति अपने घर में विशेष कर अपने कमरे में ही रहेगा। वह व्यक्ति परिवार के अन्य व्यक्ति से नहीं मिलेगा। संस्थागत क्वारेंटाइन व्यक्ति जिस भवन में उनको कमरा दिया गया है अपने कमरे में ही रहेगा तथा उस भवन में रखे अन्य संस्थागत व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित नही करेगा। होम क्वारेंटाइन में रखे व्यक्ति के आवास के बाहर स्टीकर चस्पा करवाया जाना आवश्यक होगा। उस व्यक्ति पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश की व्यक्तिशः तामील करवाना सुनिश्चित करे। होम क्वांरनटाइन में रखे व्यक्ति की निगरानी के लिये उस स्थान पर अध्यापक की ड्यूटी लगाई जाए। संस्थागत क्वारेंटाइन /होम आईसोलेशन में रखे व्यक्ति के सबंध में यह सुनिश्चित करे कि वह आईसोलेशन /संस्थागत नियमों के सबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी की पालना करें तथा वहा पर पदस्थापित अधिकारी/ कर्मचारी ऎसे व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखें। संस्थागत क्वारेंटाइन से फ्री होने वाले व्यक्ति को होम क्वांरनटाइन में रखा जाना सुनिश्चित करे। होम/संस्थागत क्वांरेटाइन की पालना नही करने वाले व्यक्तियों को तत्काल उस स्थान से निकाल कर अन्य किसी तहसील मेे संस्थागत क्वारेंटाइन में रखा जावे। होम आईसोलेशन/संस्थागत क्वारेंटाइन की पालना नही करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 आई.पी.सी. एवं विधि के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सबंधित तहसीलदार द्वारा दर्ज करवाई जायेगी।

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