Hindi News / General News / जिले में रेड जोन से आने वाले व्यक्तियों को 21 दिन संस्थागत क्वेरेंटाईन में रखा जायेगा – जिला मजिस्ट्रेट

जिले में रेड जोन से आने वाले व्यक्तियों को 21 दिन संस्थागत क्वेरेंटाईन में रखा जायेगा – जिला मजिस्ट्रेट

इन्सिडेंट कमाण्डर्स को दिये निर्देश

चूरू, राज्य में जिलों द्वारा कोरोना के मामलों की संख्या की रिपोर्ट व कोविड-19 वायरस के प्रसार एवं जोखिम प्रोफाईलिंग के आधार जिलों को रेड जोन, ओरेंज जोन व ग्रीन जोनों में वर्गीकृत किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संदेश नायक ने कहा है कि जिले में गुजरात, सूरत से आये व्यक्तियों में कुछ कोरोना के मामले सामने आये है। ऎसी परिस्थिति में चूरू जिले में निवासरत नागरिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 33 के तहत सभी इन्सिडेंट कमाण्डर्स को निर्देश दिये है कि जिले में रेड जोन से आने वाले व्यक्तियों को 21 दिनों की अवधि के लिए संस्थागत क्वेरेंटाईन में रखेंगे। इसके अलावा यदि व्यक्ति 2 व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित जमानत का एक बॉण्ड प्रदान करता हैं, जो यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त व्यक्ति सख्ती से क्वेरेंटाईन में रहेगा तो उसे 21 दिनों के लिए होम क्वेरेंटाईन में रखा जायेगा। यदि क्वेरेंटाईन व्यक्तियों द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Shivonkar Maheshwari Technical Institute
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur