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जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

नगरपालिका मण्डल की सामान्य साधारण सभा की बैठक हेतु

चूरू, जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए राजगढ नगरपालिका चैयरमेन जगदीश बैरासरिया ने बताया कि कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के तहत नगरपालिका मण्डल की सामान्य साधारण सभा की बैठक 60 दिनों अन्दर होनी आवश्यक है। । राजगढ में गत बैठक 4 फरवरी को हुई थी। बैठक को 7 महिने हो गये है। लेकिन मण्डल की बैठक नही बुलाई जाकर हठधर्मिता की जा रही है। साथ ही नगर विकास जनलाभ योजना व अन्य कार्य संचालन ठप्प पड़ा है। निवार्चित पार्षदों को नगणन्य ककर दिया गया। जिनके वार्डों में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे है। वार्डों की सभी विकास योजनाएं पिछड़ चुकी है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा राजनैतिक दवाब में आकर भेदभाव पूर्ण कार्य किये जा रहे है। इस संबंध में पार्षद 6 फरवरी को प्रार्थना पत्र में संकल्प दर्ज कर अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अनुसार मण्डल की विशेष बैठक बुलाई जाने का अनुरोध किया गया था। दोनों प्रार्थना पत्र 6 सितम्बर कको प्राथर्गना पत्र के साथ संलग्न हैं। उपाध्यक्ष ललिता पूनियां, पार्षद बाला ढाका, चन्दूराम सांसी, पार्वती देवी सैनी, ज्योति चांवरिया , सुमन चांवरिया, पार्वती मेघवंशी, अनसुया पारीक, पवन सरावगी, भूरे खां, मरियम देवी, दराज खान, जयभगवान सैनी, आरती शर्मा, मीरा देवी, सुगरा बानों आदि ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

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