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जिले में धारा 144 लागू

मंडावा उप चुनाव को लेकर

झुंझुनू, जिला मजिस्टे्रट एवं कलक्टर रवि जैन ने मण्डावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव-2019 के लिये जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में 27 अक्टूबर तक की मध्य रात्रि तक धारा 144 निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न तरीकों से लोक शान्ति को विक्षुब्ध किया जा सकता है। जिले में विधानसभा उप निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण वातावरण में सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो तथा सभी वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त होकर कर सके, इसके लिये सभी नागरिकों के आचरण को अनुशासित रखा जाना आवश्यक हैं। दण्ड प्रक्रियां संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्टे्रट ने झुंझुनूं जिले की राजस्व सीमा क्षैत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश देते हुये बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुंझुनूं जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाली आपत्ति जनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण, उद्बोधन एवं नारे बाजी नहीं करेगा, ना ही कोई व्यक्ति इस प्रकार के भाषण, उद्बोधन एवं नारेबाजी के लिए किसी को उत्प्रेरित करेंगा। कोई भी व्यक्ति जिले में आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण व प्रकाशन नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार से लोक शान्ति भंग करने का प्रयास करेंगा तथा न ही साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाले पैम्पलेट्स, पोस्टर्स व चुनाव सामग्री छपवाएगा एवं ना ही छापेगा अथवा वितरण करेंगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुंझुनूं जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाले ऎसें ऑडियों, विडियों केसेट्स, सी.डी. या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं करेंगा एवं ना ही करवायेंगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुंझुनूं जिले में किसी भी प्रकार की अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा एवं न ही इसका उपयोग करेगा। यह प्रतिबंध अनुज्ञापत्र धारियों द्वारा अनुमत सामान का क्रय विक्रय करने पर लागू नहीं होगा। झुंझुनूं जिले के क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, बी.एल.गन, एम.एल.गन, तमन्चा आदि एवं किसी भी प्रकार का धारदार हथियार जैसे गण्डासी, गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, बर्छी, गुप्ती, छुरी, संगीन पंजा और समस्त प्रकार के मोटे व घातक हथियार जैसे लाठी आदि एवं अन्य कोई वस्तु जो हथियार की प्रतीती देती हो को न तो साथ रखेंगे और ना ही उनका प्रदर्शन करेंगे व ना ही साथ ला सकेंगे व ले जा सकेंंगे। यह प्रतिबन्ध झुंझुनूं जिले से बाहर के व्यक्ति जो इस अवधि में झुंझुनूं जिले की सीमाओं में प्रवेश करेंगे उन पर भी लागू होगा।

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