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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंको के माध्यम से दिया जाएगा ऋण

नये उद्योगों की सरल स्थापना एवं सभी वर्गों के व्यक्तियों को

झुंझुनूं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नये उद्योगों की सरल स्थापना एवं सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के माध्यम से अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है । योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में ऋण की अधिकतम सीमा 50 लाख रूपये एवं सेवा क्षेत्र में ऋण की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये है । उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अभिषेक चोबदार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर अधिकतम 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) एवं शहरी क्षेत्र में अधिकतम 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) खादी ग्रामोद्योग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है । योजनान्तर्गत आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है एवं आय की कोई सीमा नहीं है । उललेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान योजनान्तर्गत जिले के 118 उद्यमियों को लगभग 3 करोड़ रूपये की मार्जिन मनी (सब्सिडी) उपलब्ध करवाई गई है । योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किये जाने का प्रावधान है । इसके लिए www.pmegp.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र झुन्झुनूं में सम्पर्क किया जा सकता है।

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