भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रुप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने कहा है कि रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और निर्वाचकों को डराने एवं धमकाने में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए उड़नदस्तें एवं स्थैतिक निगरानी दल गठित किए गए है।
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मतदाता को प्रभावित करने के लिए नकद या वस्तु का परितोषण करने पर दंड


News Desk
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