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गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम में संशोधन के विरोध में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

विश्व हिंदू परिषद द्वारा

चूरू (दीपक सैनी) गौवंश संरक्षण समिति राजस्थान के तत्वाधान में चूरू विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि पूर्व राजस्थान सरकार ने गौवंश संरक्षण एवम संवर्धन अधिनियम 2016 बनाया गया था, जिसमे राज्य की पंजीकृत गौशालाओ व कांजी हाउस में आवासित निराश्रित अपंग एवम वृद्ध गौवंश के पालन पोषण हेतु सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1988 की धारा 3 ख के अधीन संग्रहित अधिभार से प्राप्त राशि जो कि गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए ही उपयोग की जाएगी में संशोधन किया गया है, जिसमे इस राशि का उपयोग सूखा बाढ़ महामारी लोक स्वास्थ्य अत्यवश्यक्ताओ अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनो के लिए भी किया जाएगा, विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि जो राशि गौवंश के अनुदान हेतु सरंक्षित है उसे गौ सेवा हेतु ही काम मे ली जाए, अन्य महामारी या आपदाओं हेतु अन्य राहत कोष को काम मे लिया जाए। ज्ञापन देने वालो में विश्व हिंदू परिषद चूरु प्रखंड अध्यक्ष हरीश बजाज, पंकज पारीक, रूपेश बजाज, सुरेश मिश्रा, गिरीश भावनांनी, वीरेंद्र सोनी, नरेंद्र राठौड़, विनोद राठी, हरीश शर्मा आदि मौजूद रहे, ज्ञापन देते समय सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया गया।

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