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मॉडिफाईड लॉक डाउन के तहत जिले में इन कार्यो के लिए प्रदान की छूट

लॉक डाउन की पालना तथा एडवायजरी का रखना होगा विशेष ध्यान

झुंझुनू, कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने हेतु आमजन के हितों के मध्यनजर जिले में प्रभावी लॉक डाउन में पूर्व में जारी आदेशों की निरंतरता में अन्य शिथिलता प्रदान करते हुए जिले की नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र की सीमाओं में विशेष प्रावधानों के तहत छूट प्रदान की गई है। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि जिले की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं सहित अन्य जरूरी सामग्री की समस्त दूकाने खोली जा सकेंगी।
इनको रखा है पाबंदी से बाहर –
1- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पाटर््स की दुकान
2- सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा/मरम्मत केन्द्र
3- राष्ट्रीय एवं राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढाबे पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ
4- फल एवं सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकिन एवं फिश की दुकाने
5- उचित दूरी पर टायर पंचर/रिपेयर की दुकानें
6- विशेष रूप से राजमागोर्ं पर ट्रकों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप/दुकाने
7- प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज/आउटलेट्स
8- विद्युत पंखों की दुकानें खोली जा सकेंगी
इन पर रहेगी पाबंदी –
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रमीण एवं शहरी क्षेत्रों में शराब, गुटखा, नशीले प्रदार्थ, सैलून, ब्यूटी पार्लर, नाई आदि सेवाओं पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
आदेशानुसार प्रत्येक दुकानदार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना के साथ पर्याप्त दूरी में सांकेतिक घेरा बनाना होगा। एक समय में दुकान पर 5 व्यक्तियों से अधिक भीड़ नहीं होगी तथा दुकान पर हाथ धोने के लिए सेनेटाईजर/ साबुन रखना अनिवार्य होगा। क्रेता व विक्रेता दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा क्रेता को सामान पैदल ही लेकर आना होगा। क्रेता को सामान के लिए थैला/ बैग अपने साथ लाना होगा तथा एक परिवार से एक ही व्यक्ति बाजार से सामान लाने हेतु अनुमत होगा। विक्रेता को अपनी दुकान के बाहर रेट लिस्ट चस्पा करनी अनिवार्य होगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के कफ्र्यू ग्रस्त क्षेत्र मण्डावा, गुढा, खेतडी एवं नवलगढ़ क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दी गई है। वहीं जिले में प्रभावी धारा 144 निषेधाज्ञा के तहत आदेशों की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 आई.पी.सी. एवं विधि के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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