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नरेगा योजना में अब मनमानी नहीं कर सकेंगे जिम्मेदार कर्मचारी

रोजगार दिवस पर नरेगा अधिकारी लेंगे आवेदन

झुंझुनूं, जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में लोगों को रोजगार देने के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा रोजगार आवेदन नही लेने, आवेदन की प्राप्ति रसीद मांगने पर भी नही देने, निजी लाभ के कार्यो के आवेदन नही लेने या मस्टररोल में दर्ज नामों की सूची उजागर नही करने की शिकायतों की सुनवाई के लिये 2 जुलाई को ब्लॉक अधिकारी गांवों में जायेंगे। स्थानीय कर्मचारियों द्वारा नरेगा कानून की पालना में रोजगार आवेदन नही लेने की सेंकडों शिकायते प्रति दिन संपर्क पोर्टल तथा नरेगा पोर्टल पर दर्ज हो रही है। ऐसी स्थिति में लापरवाह कर्मचारियों को चिन्हित करने हेतु जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट द्वारा सभी सहायक विकास अधिकारियों तथा तकनीकी अधिकारियों को अपने अपने क्लस्टर की ग्राम पंचायतों का दौरा कर रोजगार दिवस को प्राप्त आवेदनों, तथा शिकायतों की जांच करने को कहा गया है। नरेगा अधिनियम में प्रावधान है कि योजना में लापरवाही बरतने वाले प्रत्येक कार्मिक पर कार्यक्रम अधिकारी तथा विकास अधिकारी द्वारा मौके पर ही 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकेगा। यदि ब्लॉक अधिकारी यह कार्यवाही नही करते हैं तो जिला कलेक्टर द्वारा इन अधिकारियों पर जुर्माना वसूली तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

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